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बिलासपुर, मस्तुरी // कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर के आदेशानुसार कोविड-19 पॉजिटिय प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है।
कोविंड-19 संक्रमण का फैलाव वर्तमान में अत्यंत तीव्र गति से होने के कारण उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर मस्तूरी द्वारा आदेश क्रमांक / क्यू / अविअ / कोविड- 19/2021 मस्तूरी, दिनांक 07:05.2021 को अनुविभाग मस्तूरी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08.05.2021 से दिनांक 15.05.2021 तक पूर्व में जारी सभी विवाह अनुमति पत्र को आगामी आदेश पर्यन्त तक निरस्त किया गया था, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन के आदेश दिनांक 09.05 2021 के आलोक में संशोधन करते हुए वर अथवा वधू के निवास गृह में अधिकतम 10 व्यक्तियों के उपस्थिति में साथ कोविड-19 संक्रमण फैलाव को रोकने हेतु प्रसारित समस्त उपाय / निर्देशो के पालन के शर्तों के तहत वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति को पुनः बहाल किया है।
उपरोक्त वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति में पण्डाल ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा सामुहिक भोज पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड विधान, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा महामारी अधिनियम 1987 यथासंशोधित 2020 के तहत कठोरतम दण्डात्मक / वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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