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कब से कब तक नहीं कर पाएंगे शादियां जारी हुआ आदेश।
लक्ष्मीकांत की रिपोर्ट
मस्तूरी- कार्यालय कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी के आदेश अनुसार कोरोनावायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फल स्वरूप प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले के साथ मस्तुरी में भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3034 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 अनुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी मस्तूरी द्वारा जिला बिलासपुर अंतर्गत मस्तूरी (शामिल उप तहसील सीपत) में दिनांक 8 मई 2021 से 15 मई 2021 तक जारी सभी विवाह अनुमति पत्र आगामी आदेश पर्यंत तक निरस्त किया जाता है।


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